वाणिज्यिक बैंकों और चुनिन्दा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी – वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग पर मास्टर निदेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
वाणिज्यिक बैंकों और चुनिन्दा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी – वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग पर मास्टर निदेश
इस तिथि के अनुसार अपडेट किया गया:
- 2017-07-03
- 2016-07-01
आरबीआई/ डीबीएस/2016-17/28 01 जुलाई, 2016 अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक आधिकारी महोदय, वाणिज्यिक बैंकों और चुनिन्दा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी – वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग पर मास्टर निदेश कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 01 जुलाई 2015 का हमारा पत्र DBS.CO.CFMC. BC.No.1/23.04.001/2015-16 देखें, जिसके द्वारा ‘धोखाधड़ी - वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग’ पर मास्टर परिपत्र प्रेषित किया गया था। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के अंतर्गत जारी इस मास्टर निदेश में उपर्युक्त विषय पर 30 जून, 2016 तक जारी किए गए सभी निर्देशों को समेकित एवं अद्यतन किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर अपलोड किया गया है। भवदीय, (मनोज शर्मा) |