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वाणिज्यिक बैंकों और चुनिन्दा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी – वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग पर मास्टर निदेश

इस तिथि के अनुसार अपडेट किया गया:

  • 2017-07-03
  • 2016-07-01

आरबीआई/ डीबीएस/2016-17/28
डीबीएस.सीओ.सीएफ़एमसी.बीसी. सं. 01/23.04.001/2016-17

01 जुलाई, 2016
(03 जुलाई 2017 तक अद्यतन)

अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक आधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (आरआरबी को छोड़कर)
तथा समस्त भारत के चुनिन्दा वित्तीय संस्थान

महोदय,

वाणिज्यिक बैंकों और चुनिन्दा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी – वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग पर मास्टर निदेश

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 01 जुलाई 2015 का हमारा पत्र DBS.CO.CFMC. BC.No.1/23.04.001/2015-16 देखें, जिसके द्वारा ‘धोखाधड़ी - वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग’ पर मास्टर परिपत्र प्रेषित किया गया था। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के अंतर्गत जारी इस मास्टर निदेश में उपर्युक्त विषय पर 30 जून, 2016 तक जारी किए गए सभी निर्देशों को समेकित एवं अद्यतन किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर अपलोड किया गया है।

भवदीय,

(मनोज शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक

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