पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई) पर मास्टर निदेश (23 फरवरी, 2024 को संशोधित किया गया) - आरबीआई - Reserve Bank of India
पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई) पर मास्टर निदेश (23 फरवरी, 2024 को संशोधित किया गया)
इस तिथि के अनुसार अपडेट किया गया:
- 2024-02-23
- 2023-02-10
- 2021-11-12
- 2021-08-27
आरबीआई/डीपीएसएस/2021-22/82 27 अगस्त 2021 (23 फरवरी, 2024 को संशोधित किया गया) सभी पूर्वदत्त भुगतान लिखत जारीकर्ता (बैंक और गैर-बैंक) और प्रणाली सहभागी महोदया / महोदय, पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई) पर मास्टर निदेश इस संबंध में पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई-एमडी) के निर्गमन एवं परिचालन से संबंधित दिनांक 11 अक्तूबर 2017 के मास्टर निदेश और उसके बाद उसमें किए गए संशोधनों का संदर्भ लें । पीपीआई दिशानिर्देशों के हाल की अद्यतन स्थिति को ध्यान में रखते हुए मास्टर निदेश को नए सिरे से जारी करने का निर्णय लिया गया है । 2. ये निदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10(2) के साथ पठित धारा 18 के तहत जारी किए गए हैं । भवदीय, (पी. वासुदेवन) |