स्टँडअलोन प्राथमिक व्यापारी - आरबीआई - Reserve Bank of India
स्टँडअलोन प्राथमिक व्यापारी
आरबीआई/2012-13/405 30 जनवरी 2013 सभी स्टँडअलोन प्राथमिक व्यापारी महोदय/महोदया कार्पोरेट ऋण बाज़ार में स्टँडअलोन प्राथमिक व्यापारियों की भूमिका को बढ़ाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि : (i) प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार उधार के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत की स्थिति में निवल स्वाधिकृत निधियों के 225 प्रतिशत की समग्र अनुमत औसत पाक्षिक सीमा के भीतर कार्पोरेट बांडों में निवेश के लिए निवल स्वाधिकृत निधियों के 50 प्रतिशत की उप सीमा के लिए अनुमति देना । (ii) प्राथमिक व्यापारियों को अन्य प्राथमिक व्यापारियों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी टियर II बाँडों में प्राथमिक व्यापारियों की कुल पूँजी निधियों में निवेश के 10 प्रतिशत की सीमा तक निवेश करने के लिए अनुमति देना । (iii) प्राथमिक व्यापारियों को अंतर-कार्पोरेट जमाराशियों के माध्यम से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत की स्थिति में निवल स्वाधिकृत राशियों के 150 प्रतिशत की सीमा तक उधार लेने के लिए अनुमति देना । 2. उक्त दिशानिर्देश इस परिपत्र की तारीख से लागू होंगे । भवदीय (के.के. वोहरा) |