वर्ष 2004-2005 के लिए प्रधानमंत्री रोज़गार योजना (पीएमआरवाई) के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु बैठक - आरबीआई - Reserve Bank of India
वर्ष 2004-2005 के लिए प्रधानमंत्री रोज़गार योजना (पीएमआरवाई) के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु बैठक
आरबीआई/2004-05/452 आरपीसीडी.पीएलएनएफएस.बीसी.सं.97/09.04.01/2004-05 04 मई 2005
अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक प्रिय महोदय,
वर्ष 2004-2005 के लिए प्रधानमंत्री रोज़गार योजना (पीएमआरवाई) के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु बैठक संयुक्त सचिव (एआरआई), भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 10.02.2005 को आयोजित बैठक के निर्णय के अनुसार, इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पीएमआरवाई के कार्यान्वयन में निम्नलिखित संशोधन करने का सुझाव दिया गया है। i . राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) के संयोजकों को राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ डेटा का मिलान करना चाहिए। ii. बैंकों को उनके द्वारा स्वीकृत और वितरित ऋण-मामलों की संख्या के बीच के अंतर को कम करने का प्रयास करना चाहिए। iii. सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दिनांक 31.03.2005 तक स्वीकृत मामलों के लिए पीएमआरवाई के अंतर्गत 2004-2005 के लिए आवंटित लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति हो जाए तथा दिनांक 30.06.2005 तक ऋणों का पूर्ण संवितरण हो जाए। 2. आप इस संबंध में अपने क्षेत्रीय/ नियंत्रण कार्यालय/ शाखाओं को आवश्यक निर्देश जारी करें। 3. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना दें।
भवदीय
(जी.पी. बोरा)
|