मुद्रा परिवर्तन कार्यकलाप नियंत्रित करने वाले अनुदेशों का ज्ञापन - आरबीआई - Reserve Bank of India
मुद्रा परिवर्तन कार्यकलाप नियंत्रित करने वाले अनुदेशों का ज्ञापन
आरबीआई/2009-10/112 03 अगस्त , 2009 सेवा में विदेशी मुद्रा में सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदय/महोदय मुद्रा परिवर्तन कार्यकलाप नियंत्रित करने वाले अनुदेशों का ज्ञापन सभी प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान, 09 मार्च ,2009 के ए.पी. (डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.57 (ए.पी.(एफएल सिरीज़ )परिपत्र सं.04) के द्वारा जारी मुद्रा परिवर्तन के कार्यकलाप नियंत्रित करने वाले अनुदेशों के ज्ञापन के अनुबंध -1 के पैराग्राफ (इ) 4 की ओर आकर्षित किया जाता है। 2. अनुबंध-1 के पैराग्राफ (इ) 4 के अनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I/श्रेणी-II/पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों के लिए, अपने ग्राहकों / फ्रेंचाइजी के संबंध में जांच-पड़ताल करते समय स्थानीय पुलिस से आचरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने सहित कतिपय दस्तावेज प्राप्त करना अपेक्षित है । 3. यह बात हमारी जानकारी में लायी गई है कि प्राधिकृत व्यक्तियों को जो कि निगमित कंपनियां है,स्थानीय पुलिस से आचरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । तद्नुसार, मौजूदा इस अपेक्षा की समीक्षा की गई और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I/श्रेणी-II/पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को अपने ग्राहकों / फ्रेंचाइजी से स्थानीय पुलिस द्वारा जारी आचरण प्रमाणपत्र के बदले संगठन के अंतर्नियमों और निगमन प्रमाणपत्र की फोटो प्रतियां स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की गई है । उपर्युक्त परिपत्र के अनुबंध-1 के पैराग्राफ (इ) 4 के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे । तद्नुसार, कॉरपोरेट फ्रेंचाइजी के लिए परिपत्र के अनुबंध-IV में दिये हुए फॉर्म आरएमसी-एफ को समुचित रूप से संशोधित किया जा सकता है । 4. प्राधिकृत व्यक्ति , इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने घटकों को अवगत करा दें। 5. इस परिपत्र में समाहित निदेश, विदेशी मुद्रा अधिनियम,1999 (1999का42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत जारी किये गये हैं और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है भवदीय (सलीम गंगाधरन) |