प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों (एएमसी) के लिए अनुदेश ज्ञापन - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों (एएमसी) के लिए अनुदेश ज्ञापन
भारतीय रिज़र्व बैंक ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 43 नवंबर 12, 2002 सेवा में महोदया/महोदय प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों (एएमसी) के लिए अनुदेश ज्ञापन स्वयंपूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफएफएमसी) और सीमित मुद्रा परिवर्तक (आरएमसी) का ध्यान एफएलएम ज्ञापन और आरएलएम ज्ञापनों की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें क्रमश: स्वयंपूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफएफएमसी) और सीमित मुद्रा परिवर्तक (आरएमसी) के लिए प्रक्रिया संबंधि अनुदेश जारी किए गए हैं । 2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब स्वयंपूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफएफएमसी) और सीमित मुद्रा परिवर्तक (आरएमसी) के लिए अनुदेश ाापन जारी किए हैं जिसमें प्राधिकृ त मुद्रा परिवर्तकों के लिए मुद्रा परिवर्तन का कारोबार करते समय पालन करने के लिए प्रक्रिया संबंधी अनुदेश समाहित हैं । एएमसी ज्ञापन की प्रति संलग्न है । 3. एएमसी ज्ञापन में समाहित निदेश जून 1999 में जारी समय समय पर यथा संशोधित, वर्तमान एफएलएम/आरएलएम ज्ञापनों को अधिक्रमित करते हैं । 4. तथापि, स्वयंपूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफएफएमसी) और सीमित मुद्रा परिवर्तक (आरएमसी) पहले कि भाति पुस्तके/रजिस्टर रखना जारी रखें । प्रेंचाइजियों से खरीद संबंधी आंकड़े प्राप्त करने के लिए संशोधित एफएलएम 8, परिशिष्ट में दिया गया है । 5. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दें । 6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फ्टमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11 (1) के अंतर्गत जारी किए गए है । भवदीया (ग्रेस कोशी) |