एशियाई समाशोधन संघ (ACU) के माध्यम से लेनदेन करने हेतु ज्ञापन प्रक्रिया (Memorandum of Procedure) - आरबीआई - Reserve Bank of India
एशियाई समाशोधन संघ (ACU) के माध्यम से लेनदेन करने हेतु ज्ञापन प्रक्रिया (Memorandum of Procedure)
भा.रि.बैंक/2015-16/411 26 मई 2016 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक महोदया / महोदय, एशियाई समाशोधन संघ (ACU) के माध्यम से लेनदेन करने सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंकों का ध्यान एशियाई समाशोधन संघ (ACU) द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 17 फरवरी 2010 के (मेमोरेंडम ACM) के माध्यम से जारी किए गए प्रक्रिया संबंधी अनुदेशों को समाहित करने वाले ज्ञापन की ओर आकर्षित किया जाता है। ज्ञापन (मेमोरेंडम) के पैरा-11 के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा प्राप्त और भुगतान की जाने वाली न्यूनतम राशि और गुणज, अमेरिकी डॉलर / यूरो में क्रमशः – $ 25000 / € 25000 तथा $1000/ €1000 है। 2. एशियाई समाशोधन संघ (ACU) के निदेशक मण्डल की जून 2015 में आयोजित 44वीं बैठक में ACU के सदस्यों के बीच हुए आपसी समझौते के अनुसार ACU-डॉलर एवं ACU-यूरो खातों में निधियन एवं अतिरिक्त तरलता का प्रत्यावर्तन करने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक द्वारा प्राप्त और भुगतान की जाने वाली न्यूनतम राशि और गुणज को संशोधित कर के अमेरिकी डॉलर / यूरो में क्रमशः $ 500 / € 500 करने का निर्णय लिया गया है। 3. सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत कराएं । 4. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं। भवदीय, (शेखर भटनागर) |