एशियाई समाशोधन संघ (एसीयु) के जरिये लेनदेन करने के लिए क्रियाविधि के ज्ञापन - आरबीआई - Reserve Bank of India
एशियाई समाशोधन संघ (एसीयु) के जरिये लेनदेन करने के लिए क्रियाविधि के ज्ञापन
आरबीआइ/2009-10/318 17 फरवरी 2010 सेवा में महोदया/महोदय, एशियाई समाशोधन संघ (एसीयु) के जरिये प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।) बैंकों का ध्यान, अप्रैल 2003 में जारी एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के जरिये लेनदेन करने के लिए प्रक्रियागत विस्तृत अनुदेश- ज्ञापन (ज्ञापन एसीएम) और समय समय पर जारी अन्य संबंधित अनुदेशों की ओर आकर्षित किया जाता है। 2. एशियाई समाशोधन संघ के निदेशक मंडल की जून 2008 में आयोजित 37 वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार एशियाई समाशोधन संघ मैकेनिज्म की निपटान प्रणाली में हुए परिवर्तनों को देखते हुए, एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के जरिये लेनदेन करने के लिए क्रियाविधि-ज्ञापन के एसीएम ज्ञापन को अद्यतन कर लिया गया है । संशोधित एसीएम-ज्ञापन संलग्न है। 3. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दें। 4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है। भवदीय (डी.मिश्रा) |