व्यापारिक लेनदेनों का सौदा करना - स्पष्टीकरण - अल्पावधि ऋण - आरबीआई - Reserve Bank of India
व्यापारिक लेनदेनों का सौदा करना - स्पष्टीकरण - अल्पावधि ऋण
ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिपत्र क्र.4 जुलाई 19, 2003 सेवा में विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया/महोदय, व्यापारिक लेनदेनों का सौदा करना - स्पष्टीकरण - अल्पावधि ऋण प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान आपूर्तिकर्ता ऋण द्वारा भारत में आयात करने के लिए प्रक्रिया को सरल करने से संबंधित सितंबर 27, 2002 के ए पी (डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.25 प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है। स्पष्ट किया जाता है कि आपूर्तिकर्ता ऋण अथवा क्रेता ऋण द्वारा अल्पावधि ऋण, जैसा कि उक्त परिपऋ में उल्लिखित है, व्यापारिकी सौदे अथवा बिचौलिए के लेनदेनों के लिए उपलब्ध नहीं है। 2. अपने व्यापारी ग्राहकों की ओर से जायज़ व्यापार लेनदेन सौदे करते समय प्राधिकृत व्यापारी सुनिश्चित करें कि आयात और निर्णात की मुद्रा के भुगतान की शर्तें ऐसी हों कि : i) लेनदेन की आयात की मुद्रा की देयता निर्यात के लिए प्राप्त भुगतान की मुद्रा द्वारा बिना किसी देरी के पूरा किया जाए; और ii) संपूर्ण व्यापार लेनदेन सौदा छह माह के भीतर पूरा कर किया जाए। 3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दें। 4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं। भवदीय, (ग्रेस कोशी) |