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प्राप्तियों के हस्तांतरण के लिए एमएचपी में छूट

आरबीआई/2023-24/99

विवि.एसटीआर.आरईसी.60/21.04.048/2023-24                                

28 दिसंबर 2023

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्तीय कंपनियों सहित)

प्राप्तियों के हस्तांतरण के लिए एमएचपी में छूट

कृपया ऋणों के हस्तांतरण पर न्यूनतम धारण अवधि (एमएचपी) की आवश्यकता के संबंध में मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक (ऋण एक्सपोजर का अंतरण) दिशानिर्देश, 2021 ("एमडी-टीएलई") का खंड 39 का संदर्भ ग्रहण करें।

2. फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 के अंतर्गत परिभाषित 'फैक्टरिंग व्यवसाय' के भाग के रूप में अधिग्रहीतप्राप्तियों के द्वितीयक बाजार संचालन को विकसित करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन योग्यहस्तांतरणकर्ताओं द्वारा ऐसी प्राप्तियों के हस्तांतरण को एमएचपी आवश्यकता से छूट दी जाएगी:

(i) हस्तांतरण के समय ऐसी प्राप्तियों की शेष परिपक्वता 90 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए, और

(ii) जैसाकि इन निर्देशों के खंड 10 और 35 के अंतर्गत निर्दिष्ट किया गया है, हस्तांतरिती द्वारा ऐसी प्राप्तियों को अधिग्रहीत करने से पहले, बिल के अदाकर्ता का उचित क्रेडिट मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है ।

3. तदनुसार, 28 दिसंबर 2023 के संशोधन के माध्यम से एमडी-टीएलई के खंड 39 में उपयुक्त परंतुक जोड़ा गया है।

4. एमडी-टीएलई के अन्य सभी प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

 

भवदीय,

(वैभव चतुर्वेदी)
मुख्य महाप्रबंधक

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