सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र– अग्रिमों की पुनर्रचना - आरबीआई - Reserve Bank of India
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र– अग्रिमों की पुनर्रचना
भारिबैं/2019-20/160 11 फरवरी 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी बैंक और एनबीएफ़सी महोदया/ महोदय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र– अग्रिमों की पुनर्रचना कृपया 1 जनवरी 2019 के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 का संदर्भ लें। उपरोक्त परिपत्र के माध्यम से अनुमत एमएसएमई अग्रिमों के एकबारगी पुनर्रचना को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, 'मानक' के रूप में वर्गीकृत एमएसएमई के वर्तमान ऋणों को, आस्ति वर्गीकरण में गिरावट के बिना एकबारगी पुनर्रचित किए जाने की अनुमति है, जो निम्न शर्तों के अधीन है:
2. यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन खातों को 1 जनवरी 2019 के परिपत्र के अनुसार पहले ही पुनर्रचित किया जा चुका है, वे इस परिपत्र के तहत पुनर्रचना के लिए पात्र नहीं होंगे। 3. 1 जनवरी 2019 के परिपत्र में निर्दिष्ट अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित हैं। भवदीय (सौरभ सिन्हा) |