भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 के अधीन परिचालित भुगतान प्रणालियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली न्यूनतम जांच - आरबीआई - Reserve Bank of India
भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 के अधीन परिचालित भुगतान प्रणालियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली न्यूनतम जांच
डीपीएसएस.सीओ.सं.1167/06.07.002/2010-2011 25 नवंबर, 2010 भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 के तहत अधिकृत सभी संस्थाएं. प्रिय महोदय भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 के अधीन परिचालित भुगतान प्रणालियों यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत भुगतान प्रणाली के परिचालकों को कम से कम निम्नलिखित कार्यप्रणाली का पालन करना चाहिए
2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन न्यूनतम कार्यप्रणाली का पालन किया जा रहा है, प्रमाणित सूचना प्रणाली लेखा परीक्षक (सीआईएसए) से प्रणाली लेखापरीक्षा की जानी चाहिए। उपर्युक्त लेखा परीक्षा होने तक, हम सूचित करते हैं कि इन न्यूनतम कार्यप्रणाली को आरंभ किया जाए (यदि पहले से ऐसा नहीं किया गया है) और 31 दिसंबर, 2010 तक आरबीआई को अनुपालन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए। भवदीय (जी. श्रीनिवास) |