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भारत में मोबाइल बैंकिंग लेनदेन - बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश - मोबाइल बैंकिंग के लिए ग्राहक पंजीकरण

आरबीआई/2015-16/269
डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं./1265/02.23.001/2015-2016

17 दिसंबर 2015

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक /
शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक /
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक /
व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर

महोदय / महोदया,

भारत में मोबाइल बैंकिंग लेनदेन - बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश - मोबाइल बैंकिंग के लिए ग्राहक पंजीकरण

भारत में मोबाइल बैंकिंग लेनदेन - बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश पर दिनांक 01 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र के पैरा 7 का संदर्भ लें। देश में मोबाइलों के उच्च घनत्व को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की नीति इस ओर केन्द्रित रही है कि वह बैंकों को इस संबंध में प्रोत्साहित करे कि वे बैंकिंग सेवाओं की पहुँच को बढ़ाने के लिए मोबाइल चैनल का लाभ उठाएँ। चाहे सेवाएं एसएमएस, यूएसएसडी या एप्लीकेशन चैनलों के माध्यम से ही क्यों न प्रदान की जाएँ, मोबाइल बैंकिंग के लिए ग्राहक पंजीकरण महत्वपूर्ण है। इस दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक, प्रक्रिया के सरलीकरण और मोबाइल बैंकिंग के लिए ग्राहकों के पंजीकरण से संबंधित प्रक्रियाओं के और अधिक मानकीकरण की आवश्यकता को दोहराता रहा है।

एटीएम के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग पंजीकरण

2. जैसा कि हमारे द्वारा सूचित किया गया है कि, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने राष्ट्रीय वित्तीय स्विच (एनएफएस) से संबन्धित मोबाइल बैंकिंग पंजीकरण सेवा / विकल्प विकसित किया है। कुछ बैंकों के साथ प्रयोग किए जाने के पश्चात यह सेवा सभी एनएफएस सदस्य बैंकों के एटीएम पर आरंभ किए जाने के लिए तैयार है। एकीकरण के लिए आवश्यक निर्देश एनपीसीआई द्वारा बैंकों को जारी किए गए हैं।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, एनएफएस में भाग लेने वाले सभी बैंकों को अपने-अपने एटीएम स्विच में आवश्यक परिवर्तन करने हैं और अपने सभी एटीएम में ग्राहक पंजीकरण की क्षमता को 31 मार्च 2016 तक लागू करना है।

अन्य चैनलों के माध्यम से पंजीकरण और ग्राहक जागरूकता

4. उपर्युक्त के अलावा, बैंकों को मोबाइल बैंकिंग के लिए ग्राहक पंजीकरण को इंटरनेट बैंकिंग, आईवीआर, फोन बैंकिंग इत्यादि सहित अन्य चैनलों के माध्यम से भी उपलब्ध कराने के प्रयास करने चाहिए। चूंकि, मोबाइल बैंकिंग सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए ग्राहक पंजीकरण एक महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा है, बैंकों को मोबाइल बैंकिंग सेवाओं और ग्राहक पंजीकरण के संबंध में उपलब्ध विकल्पों के संबंध में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कई चैनलों का उपयोग करना चाहिए।

5. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के तहत जारी किया गया है।

6. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना दें।

भवदीय

(नन्दा एस. दवे)
मुख्य महाप्रबंधक

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