भारत में मोबाइल भुगतान – बैंकों हेतु परिचालन दिशानिदेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत में मोबाइल भुगतान – बैंकों हेतु परिचालन दिशानिदेश
आरबीआई/2008-09/98 22 जुलाई 2008 प्रति, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / अनुसूचित वणिज्यिक बैंकों के महोदय / महोदया भारत में मोबाइल भुगतान – बैंकों हेतु परिचालन दिशानिदेश भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) मोबाइल भुगतानों पर बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिदेशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। प्रारूप दिशानिदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था और इस संदर्भ में बहुत से अभिमत प्राप्त हो चुके हैं। इन अभिमतों का संकलन किया जा रहा है और इन अभिमतों का मूल्यांकन करने के बाद अंतिम दिशानिदेशों को जारी किया जाएगा। 2. इसी बीच यह ध्यान में आया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिदेशों के जारी होने से पहले ही कुछ बैंकों ने अपने ग्राहकों के लिए पहले से ही मोबाइल भुगतान सेवाएं आरंभ कर दी हैं। यद्यपि क्रेडिट या डेबिट प्रविष्टि की चेतावनी, धनराशि शेष आदि की सुविधा मोबाइल पर देने जैसी आधारभूत सेवाएं प्रदान करने में भारतीय रिज़र्व बैंक को कोई आपत्ति नहीं है, जो जानकारी देने के प्रकार की हैं; तथापि इन चैनलों पर ग्राहक द्वारा भुगतान के निर्देश आरंभ करने की अनुमति देन में विधिवत सावधानी की जरूरत है। इसके साथ कई समस्याएं जुड़ी हुई हैं और इसलिए बैंकों को सूचित किया जाता है कि अंतिम दिशानिदेश जारी होने तक वे मोबाइल भुगतान की अपनी सेवाओं को रोक रखें। बैंक स्वयं को मोबाइल आधारित अंतरण सेवा से भी स्यवं को अलग रखें जिनके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का स्पष्ट अनुमोदन नहीं दिया गया है या जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किसी अन्य दिशानिदेश के दायरे में नहीं आती है। भवदीय, (ए. पी. होता) |