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प्रधान मंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए तौर तरीके

आरबीआई/2014-15/585
डीसीबीआर.बीपीडी (पीसीबी) परि.सं.8/12.05.001/2014-15

05 मई 2015

मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया / महोदय,

प्रधान मंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए तौर तरीके

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार 1 जुलाई 2015 से प्रधान मंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना लागू करना चाहती है। प्रधान मंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना के अंतर्गत 330 के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख की राशि का जीवन बीमा और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 12 के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख की राशि का दुर्घटना बीमा प्रदान करने का प्रावधान है। सरकार द्वारा अंतिम रूप दिए गए प्रारम्भिक नियमों और शर्तों के अनुसार सदस्य बैंकों द्वारा इस योजना को कार्यान्वित किया जाएगा। इन नियमों एवं शर्तों की प्रति आपकी सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न किया गया है। योजना के कार्यान्वयन के लिए बनाए गए नियम तथा बैंकों हेतु नियत भूमिका एवं उत्तरदायित्व का जिक्र भी उक्त में शामिल है।

2. ये योजनाएं सिस्टम चालित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से कार्यान्वयित की जा रहीं हैं। इसलिए शहरी सहकारी बैंक संबंधित बीमा कंपनियों के साथ समन्वयन करते हुए ऑनलाईन नामांकन समेत के प्रयोजनों के लिए अपने सीबीएस पैकेज और बीसी के संदर्भ में हैंड हेल्ड उपकरण में परिवर्तन हेतु सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान करें। प्राप्ति स्वीकृति स्लिप को इस प्रकार तैयार करें कि उसे प्राप्ति स्वीकृति और बीमा प्रमाणपत्र के रूप में इकट्ठे प्रयोग में लाए जा सकें।

3. सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949(एएसीएस) की धारा 35क के अधीन निदेशाधीन नहीं है और पूर्णत: सीबीएस कार्यान्वित है और 31 मई 2015 से पहले अपने सीबीएस में आवश्यक मॉड्यूल का सृजन/ बीसी के हैंड हेल्ड उपकरण के सॉफ्टवेयर में इस प्रकार के प्रावधान कर सकते हैं वे इस योजना में भाग ले सकते हैं। इस प्रकार के शहरी सहकारी बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि एलआईसी/ जीआईपीएसए या अपनी पसंद के अन्य किसी बीमा कंपनी जो आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करते हुए समान शर्तों पर उत्पाद देने के लिए तैयार है और योजना में वर्णित प्रयोजन के लिए शहरी सहकारी बैंकों के साथ टाई अप करने के लिए राजी है उनके साथ समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दें।

4. शहरी सहकारी बैंक द्वारा इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी कों नियुक्त किया जाए और हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को बैंक का नाम, पता, नोडल अधिकारी का नाम, दूरभाष संख्या, ई मेल पता आदि प्रस्तुत करें ताकि हम उसे वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को भेज सकें।

5. योजनाओं के संदर्भ में जानकारी www.jansuraksha.gov.in/www.financialservices.gov.in पर उपलब्ध है।

भवदीया

(सुमा वर्मा)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

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