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वर्ष 2002-2003 के लिए मौद्रिक

वर्ष 2002-2003 के लिए मौद्रिक
और ऋण नीति-अग्रिमों पर ब्याज दरें

डीएस.पीसीबी.परि.42/13.04.00/2001-2002

29 अप्रैल 2002
9 वैशाख 1924 (शक)

सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदय /महोदया

वर्ष 2002-2003 के लिए मौद्रिक
और ऋण नीति-अग्रिमों पर ब्याज दरें

कृपया वर्ष 2002-2003 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति पर हमारे गवर्नर महोदय का वक्तव्य और 2 मार्च 2002 का हमारा परिपत्र सं.डीएस.पीसीबी.परि 32/13.04.00 / 2001-02 देखें जिसके साथ उसी तारीख का हमारा निदेश शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी. डीआईआर.3 / 13.04.00/2001-02 भेजा गया था ।

2. प्रतिस्पर्धा के वातावरण में सहकारी बैंकों को और अधिक लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए न्यूनतम उधार दर के निर्धारण को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया जाए । प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक अब, अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से, अपनी निधियों की लागत, संचालन लागत आदि को ध्यान में रखते हुए अपनी उधार दरें तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

3. तथापि, बैंक यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा लगाई जानेवाली ब्याज दरें पारदर्शी हों और उनके सभी ग्राहकों को उनकी जानकारी हो । अत: बैंक अग्रिमों पर लगाई जा रही न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दरों को प्रकाशित करें और इस जानकारी को अपनी प्रत्येक शाखा में प्रदर्शित करें ।

4. दिनांक 29 अपैल 2002 का निदेश शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.डीआईआर.6/13.04. 00 /2001-02 संलग्न है जिसमें उक्त परिवर्तन शामिल हैं ।

5. कृपया प्राप्ति-सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें ।

भवदीय

(एस.करुप्पसामी)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक: यथोक्त

अग्रिमों पर ब्याज दरें

शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.डीआईआर/6/13.04.00/2001-02

29 अप्रैल 2002
9 वैशाख 1924 (शक)

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 21 और 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, भारतीय रिज़र्व बैंक, एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि 17 अक्तूबर 1994 के निदेश यूबीडी सं.डीएस.पीसीबी.निदेश.3/ 13.04.00/1994-95 के अनुबंध की मद सं.I को इस निदेश के जारी होने की तारीख से निम्नानुसार संशोधित किया गया है :

वर्तमान
(मीयादी ऋणों सहित सभी अग्रिम)

संशोधित
(मीयादी ऋणों सहित सभी अग्रिम)

मुक्त, 12 प्रतिशत वार्षिक की न्यूनतम उधार दर के अधीन

मुक्त

2. समय-समय पर जारी किए गए निदेशों में अग्रिमों के संबंध में उल्लिखित सभी अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।

(पी.बी.माथुर)
कार्यपालक निदेशक

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