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मुद्रा बाजार फ्यूचर्स

भारिबैं/2016-17/104
एफएमआरडी.डीआइआरडी.10/14.03.01/2016-17

28 अक्तूबर 2016

सभी बाजार प्रतिभागी

प्रिय महोदय/महोदया,

मुद्रा बाजार फ्यूचर्स

जैसाकि प्रथम द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2016-17, में घोषणा की गयी थी, यह निर्णय लिया गया है कि ब्याज दर फ्यूचर्स को आरंभ किया जाये, जो रुपया में मूल्यवर्गित किसी मुद्रा बाजार ब्याज दर या सेबी द्वारा प्राधिकृत स्टॉक एक्सचेंजों में मुद्रा बाजार लिखत पर आधारित हो ।

2. इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 अक्तूबर 2016 को एक अधिसूचना एफएमआरडी. डीआइआरडी.09/2016 जारी की है, जिसके द्वारा ब्याज दर फ्यूचर्स (रिजर्व बैंक) निदेश, 2013 दिनांक 5 दिसंबर 2013 में संशोधन करते हुए सामान्यतः मुद्रा बाजार बेंचमार्कों पर आधारित कैश सेटल्ड ब्याज दर फ्यूचर्स को अनुमति दी गयी है ।

3. यह नोट किया जाये कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने पहले ही 91-दिवसीय खजाना बिल, जो एक मुद्रा बाजार लिखत है, पर आधारित फ्यूचर्स को प्रारंभ किये जाने की अनुमति दे दी थी । वर्तमान निदेश का प्रयोजन यह है कि 91-दिवसीय खजाना बिल, जिसे अनुमति दी जा चुकी है, से भिन्न किसी मुद्रा बाजार लिखत या मुद्रा बाजार ब्याज दर पर आधारित फ्यूचर्स को अनुमति दी जाये ।

4. पंजीकृत एक्सचेंज आधार लिखत को या ब्याज दर को चुनने के लिए और संविदाओं के अन्य ब्यौरों की संरचना करने के लिए स्वतंत्र हैं । तथापि, कोई नयी या आशोधित फ्यूचर्स संविदा एक्सचेंजों में व्यापार करने के लिए आरंभ करने के पूर्व पंजीकृत एक्सचेंज फ्यूचर्स संविदा के पूरे ब्यौरे, जो सेबी द्वारा अनुसमर्थित हो, रिज़र्व बैंक के पास अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेंगे ।

5. ब्याज दर फ्यूचर्स (रिज़र्व बैंक)(संशोधन) निदेश, 2016, जिसे आरबीआई के वेबसाइट पर दिया गया है, की एक प्रतिलिपि संलग्न है ।

भवदीय.

(टी. रबिशंकर)
मुख्य महाप्रबंधक


भारतीय रिज़र्व बैंक
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग
दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यालय फोर्ट
मुम्बई – 400 001

अधिसूचना सं. एफएमआरडी.डीआइआरडी.09/2016 दिनांक 28 अक्तूबर 2016
ब्याज दर फ्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) निदेश, 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक लोकहित में आवश्यक समझते हुए और देश के हित में वित्तीय प्रणाली को विनियमित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45डब्लू द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और उन सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो इसके लिए उसे समर्थ बनाती हैं, इसके द्वारा ब्याज दर फ्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2013 दिनांक 5 दिसंबर 2013 (निदेश) में संशोधन करता है ।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1.1 इन निदेशों को ब्याज दर फ्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) निदेश, 2016 के रूप में निर्दिष्ट किया जायेगा ।

1.2 ये निदेश 28 अक्तूबर 2016 से प्रवृत्त होंगे ।

2. पात्र लिखतें

निदेश के पैराग्राफ 3 में, उप पैराग्राफ (iii) के बाद निम्नलिखित उप पैराग्राफ (iv) अंतःस्थापित किया जायेगा :

iv) 91-दिवसीय खजाना बिल से भिन्न कोई मुद्रा बाजार ब्याज दर या लिखत

स्पष्टीकरण - ‘मुद्रा बाजार लिखतें ‘ वे हैं, जिनकी परिभाषा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45(यू) की उप धारा (ख) में दी गयी है । ‘मुद्रा बाजार ब्याज दर ‘ से अभिप्रेत है किसी मुद्रा बाजार लिखत पर ब्याज दर ।

3. ब्याज दर फ्यूचर्स संविदा की आवश्यक शर्तें

निदेश के पैराग्राफ 5 में पैराग्राफ 5.2.6 के बाद, निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा, यथा :

"5.2.7 इन निदेशों के पैरा 3(iv) के अंतर्गत जारी की गयी किसी फ्यूचर्स संविदा को निम्नलिखित अपेक्षाएँ पूरी करनी होंगी

  1. फ्यूचर्स संविदा किसी रुपया मूल्यवर्गित मुद्रा बाजार ब्याज दर या मुद्रा बाजार लिखत पर आधारित होगी ।

  2. दर/बेंचमार्क की गणना करने का तरीका वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी हो ।

  3. फ्यूचर्स संविदा का भारतीय रुपयों में नकद निपटान किया जायेगा या जैसा रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया जाये ।

  4. पंजीकृत एक्सचेंज कोई नयी या आशोधित फ्यूचर्स संविदा एक्सचेंजों में व्यापार करने के लिए आरंभ करने के पूर्व फ्यूचर्स संविदा के पूरे ब्यौरे, जो सेबी द्वारा अनुसमर्थित हो, रिज़र्व बैंक के पास अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेंगे

(टी. रबिशंकर)
मुख्य महाप्रबंधक

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