धन अंतरण सेवा योजना-उप एजेंटों की सूची - आरबीआई - Reserve Bank of India
धन अंतरण सेवा योजना-उप एजेंटों की सूची
भारिबैं/2012-13/286 7 नवंबर 2012 सभी प्राधिकृत व्यक्ति, जो धन अंतरण सेवा योजना के अंतर्गत भारतीय एजेंट हैं महोदया/महोदय, धन अंतरण सेवा योजना-उप एजेंटों की सूची मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, प्राधिकृत व्यक्तियों, जो धन अंतरण सेवा योजना के अंतर्गत भारतीय एजेंट हैं, से अपेक्षित है कि वे अर्द्ध वार्षिक आधार पर अपने उप एजेटों की सूची रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें। 2. समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय को उक्त अर्द्ध वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की प्रणाली समाप्त कर दी जाए। उप एजेंटों की सूची भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर पहले ही प्रदर्शित की जा चुकी है। अस्तु, प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय रिज़र्व एजेंटों) से अपेक्षित है कि वे इस योजना के तहत जब कभी अपने उप एजेंटों को नियुक्त करें/हटाएं, तो उन्हें (उप एजेंटों के नाम और पते) उक्त सूची में जोड़ने/से हटाने के लिए रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय जिसके अधिकारक्षेत्र में उनका पंजीकृत कार्यालय कार्यरत है और विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई-400001 को तुरंत अवगत कराएं। प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय रिज़र्व एजेंटों) से अपेक्षित है कि वे नियमित अंतराल पर रिज़र्व बैंक की वेबसाइट देखते रहें, उस पर प्रदर्शित उप ऐजेंटों की सूची से अपनी सूची को सत्यापित करते रहें और यदि उसमें कोई अंतर मिले तो उसे विदेशी मुद्रा विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय एवं विदेशी मुद्रा विभाग के केंद्रीय कार्यालय के ध्यान में तुरंत लाएं। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित उक्त सूची के सही होने की पुष्टि प्राधिकृत व्यक्ति (भारतीय रिज़र्व एजेंट) विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय को प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात 15 दिनों के भीतर पत्र अथवा ई-मेल से करें। 3. प्राधिकृत व्यक्ति (भारतीय रिज़र्व एजेंट) इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत कराने का कष्ट करें। 4. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/अनुमोदन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं। भवदीय, (रुद्र नारायण कर) |