धन अंतरण सेवा योजना - संशोधित दिशानिर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
धन अंतरण सेवा योजना - संशोधित दिशानिर्देश
भारिबैंक/2012-13/436 12 मार्च 2013 सभी प्राधिकृत व्यक्ति, जो धन अंतरण सेवा योजना के तहत भारतीय एजेंट हैं महोदया/महोदय, धन अंतरण सेवा योजना - संशोधित दिशानिर्देश सभी प्राधिकृत व्यक्तियों, जो धन अंतरण सेवा योजना के तहत भारतीय एजेंट हैं, का ध्यान, समय-समय पर यथा संशोधित, धन अंतरण सेवा योजना पर 4 जून 2003 की अधिसूचना और रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत विदेशी प्रधान अधिकारी (overseas principal) के साथ गठ-जोड़ व्यवस्था के जरिये भारत में सीमा-पार से धन अंतरण का कारोबार करने के लिए उन्हें विशेष रूप से प्रदान की गयी अनुमति की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2. धन अंतरण सेवा योजना संबंधी दिशानिर्देश भारत सरकार के परामर्श से संशोधित किए गए हैं और संशोधित धन अंतरण सेवा योजना संबंधी दिशानिर्देश संलग्नक-। में दिए गए हैं। 3. समय-समय पर यथा संशोधित, उल्लिखित अधिसूचना के जरिये जारी सभी अन्य अनुदेश यथावत बने रहेंगे। 4. ये दिशा-निर्देश धन अंतरण सेवा योजना के तहत यथोचित परिवर्तनों सहित भारतीय एजेंटों के सभी उप-एजेंटों पर भी लागू होंगे और प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) की यह सुनिश्चित करने की अकेले की जिम्मेदारी होगी कि उनके उप-एजेंट भी इन दिशा-निर्देशों का पालन करते हैं। 5. प्राधिकृत व्यक्ति (भारतीय एजेंट) इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत करायें । 6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/अनुमोदन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं। भवदीय, (रुद्र नारायण कर) |