प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों की निगरानी
आरबीआइ/2007-08/113
ग्राआऋवि.स्टैट.बीसी.सं. 18 /11.01.04/2007-08
09 अगस्त 2007
अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदय
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों की निगरानी
विशेष विवरणी I - जून (वार्षिक) माह के सूचना देने वाले अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार कृषि और कृषि संबद्ध कार्यकलापों के लिए प्रत्यक्ष वित्त (बकाया और वितरित )
विशेष विवरणी II - जून (वार्षिक) माह के सूचना देने वाले अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार कृषि अग्रिमों की वसूली, और
विशेष विवरणी III - जून (वार्षिक) माह के सूचना देने वाले अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिमों का वितरण
हमारे दिनांक 27 फरवरी 1986 के परिपत्र ग्राआऋवि.सं.स्टैट. 86/स्टैट 5 (सीबी) - 86 के साथ पठित दिनांक 27 जून 1983 के परिपत्र ग्राआऋवि. सं. पीएस.बीसी.39/सी. 464 (एम) /सी. 456 (एच) - 83 के अनुसार बैंकों के लिए वार्षिक आधार पर (जून माह के सूचना देने वाले अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार ) रिज़र्व बैंक को उपरोल्लिखित विशेष विवरणी I, II और III भेजना आवश्यक है। ये विवरणियां संदर्भ तारीख से दो माह के अंदर हमें प्राप्त हो जानी चाहिए। जैसा की आप जानते हैं, रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 30 अप्रैल 2007 के परिपत्र ग्राआऋवि.सं. प्लान बीसी. 84/ 04.09.01/ 2006 - 07 द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम पर संशोधित नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र से संबंधित दिशानिर्देश 30 अप्रैल
2007 से संशोधित किए गए हैं, आपसे अनुरोध है कि आप जून 2007 के सूचना देने वाले अंतिम शुक्रवार की स्थिति का डाटा मौजूदा विशेष विवरणी I, II और III में प्रस्तुत करें। तथापि, 30 अप्रैल 2007 से 22 जून 2007 तक दिए गए अग्रिमों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम पर जारी संशोधित दिशानिर्देशों के आधार पर वर्गीकृत किया जाए।
कृपया प्राप्ति सूचना दें।
भवदीय
(जी. श्रीनिवासन)
मुख्य महाप्रबंधक