जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निगरानी संबंधी फ्रेमवर्क - आरबीआई - Reserve Bank of India
जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निगरानी संबंधी फ्रेमवर्क
भारिबैं/2008-09/397 2 मार्च 2009 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ प्रिय महोदय, जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निगरानी संबंधी फ्रेमवर्क कृपया उल्लिखित विषय पर 24 सितंबर 2008 का हमारा परिपत्र सं. गैबैंपवि.नीति प्रभा./ कंपरि. सं. 130 /03.05.002/2008-09 देखें। उसमें 50 करोड़ रुपए एवं अधिक किन्तु 100 करोड़ रुपए से कम की परिसंपत्तियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था कि वे महत्त्वपूर्ण वित्तीय मानकों पर एक तिमाही विवरणी आनलाइन प्रस्तुत करेंगी तथा ऐसी पहली विवरणी दिसंबर 2008 के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत की जानी थी। इसके अलावा उसे आनलाइन फाइल करने की प्रक्रिया बाद में सूचित की जानी थी। 2. इस संबंध में यह सूचित करना है कि, आनलाइन विवरणी प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की सूचना मिलने तक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, जिन पर ये अनुदेश लागू हैं, संप्रति उक्त विवरणी की हार्ड एवं साफ्ट कापी (ई-मेल से एक्सेल फार्मेट में) संबंधित तिमाही की समाप्ति से एक माह के भीतर गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें जिसके अधिकार-क्षेत्र में संबंधित कंपनी पंजीकृत है। पिछले परिपत्र में दिए गए सभी अन्य अनुदेशों का अनुपालन किया जाए। भवदीय (पी. कृष्णमूर्ति) |