जनता से जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली/जनता की जमाराशियों की गैर धारक तथा 100 करोड़ रुपये व अधिक की परिसंपत्तियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के महत्वपूर्ण वित्तीय मानदण्डों के सं - आरबीआई - Reserve Bank of India
जनता से जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली/जनता की जमाराशियों की गैर धारक तथा 100 करोड़ रुपये व अधिक की परिसंपत्तियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के महत्वपूर्ण वित्तीय मानदण्डों के सं
भारिबैं.- 2005-06/397
गैबैंपवि. (कंनिप्र I) कं .परि. सं./ 69 /21.05.15/2005-2006
2 जून 2006
सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ
जो जनता से जमाराशियों को नहीं स्वीकार करती हैं /
जनता की जमाराशियों की गैर धारक हैं
प्रिय महोदय
जनता से जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली/जनता की जमाराशियों की गैर धारक तथा 100 करोड़ रुपये व अधिक की परिसंपत्तियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के महत्वपूर्ण वित्तीय मानदण्डों के संबंध में मासिक विवरणी
कृपया आप 5 अप्रैल 2006 के हमारे परिपत्र गैबैंपवि.(कंनिप्र घ्) कं.परि. सं. 67/21.05.15/2005-2006 का अवलोकन करें जिसमें जनता से जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली/जनता की जमाराशियों की गैर धारक तथा 100 करोड़ रुपये व अधिक की परिसंपत्तियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षा की गई है कि वे मासिक विवरणी संशोधित फार्मेट में प्रस्तुत करें ।
2. अब यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित रिपोर्टिंग व्यवस्था दो माह बाद से प्रभावी की जाए। तदनुसार पुराने फार्मेट में डाटा प्रस्तुतीकरण जून 2006 माह तक जारी रहेगा। संशोधित फार्मेट में पहली मासिक विवरणी माह जुलाई 2006 के लिए प्रस्तुत की जाए।
भवदीय
(डी. राजगोपाल राव)
महाप्रबंधक