सोने की खरीद के लिए एनबीएफसी वित्त
भारिबैं/ 2012-13/510 27 मई 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, सोने की खरीद के लिए एनबीएफसी वित्त 21 मार्च 2012 को जारी परिपत्र सं: गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं: 265/03.10.001/2012-13 में मौजूदा दिशा निदेश के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां बुलियन/अपरिष्कृत सोना (प्राइमरी गोल्ड) तथा सोने के सिक्कों के बदले कोई ऋण मंजूर नहीं करेंगी। 2. यह स्पष्ट किया जाता है कि अपरिष्कृत सोना (प्राइमरी गोल्ड), स्वर्ण बुलियन, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, सोने के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की इकाइयों (ईटीएफ) और सोना म्युचुअल फंड की यूनिटों सहित किसी भी रूप में सोने की खरीद के लिए एनबीएफसी द्वारा कोई अग्रिम मंजूर नहीं किया जाएगा। भवदीय, (एन.एस.विश्वनाथन) |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: