जनता से जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली/जनता की जमाराशियों की गैर धारक तथा 100 करोड़ रुपये व अधिक की परिसंपत्तियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के महत्वपूर्ण वित्तीय मानकों के सं - आरबीआई - Reserve Bank of India
जनता से जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली/जनता की जमाराशियों की गैर धारक तथा 100 करोड़ रुपये व अधिक की परिसंपत्तियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के महत्वपूर्ण वित्तीय मानकों के सं
भारिबैं/2005-06/349
गै बैं प वि. कनिप्र घ्. कंपरिपत्र सं./ 67 /21.05.15/2005-2006
5 अप्रैल 2006
जनता से जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली/जनता की
जमाराशियों की गैर धारक सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ
प्रिय महोदय
जनता से जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली/जनता की जमाराशियों की गैर धारक तथा 100 करोड़ रुपये व अधिक की परिसंपत्तियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के महत्वपूर्ण वित्तीय मानकों के संबंध में मासिक विवरणी
कृपया आप 6 सितंबर 2005 के हमारे परिपत्र गैबैंपवि.(पंनिप्र) सं. 57/02.05.15/2005-2006 का अवलोकन करें जिसमें जनता से जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली/जनता की जमाराशियों की गैर धारक तथा 100 करोड़ रुपये व अधिक की परिसंपत्तियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए रिपोर्टिंग व्यवस्था के संबंध में सूचित किया गया है।
2. रिज़र्व बैंक को मासिक विवरणी प्राप्त हो रही हैं और अनुभव के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि विवरणी को संशोधित किया जाए। तदनुसार कतिपय संशोधनों/बेहतरी को शामिल करके विवरणी के फार्मेट को संशोधित किया गया है। संशोधित फार्मेट संलग्न है।
3. संशोधित फार्मेट में पहली विवरणी मई 2006 माह के लिए प्रस्तुत की जाए।
4. विवरणी के फार्मेट में प्रस्तावित परिवर्तन इस प्रकार हैं:
a) भाग III: लाभ-हानि खाते के संबंध में अपेक्षा
माह के अंत में संचयी स्थिति।
b) भाग IV: परिसंपत्ति वर्गीकरण
अनर्जक परिसंपत्तियों, संदिग्ध परिसंपत्तियों और हानिगत परिसंपत्तियों के अवधिवार अलग-अलग आंकड़े।
C) भाग VI: बैंकों / वित्तीय संस्थाओं का कंपनी में जोखिम
कार्यशीलपूंजीगत शेष में सर्वाधिक बकाया।
d) भाग VIII: पूंजी बाजार जोखिम- ईक्विटी शेयरों(घ्झ्ध्े तथा एिंध्झ्े सहित), बांडों और डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख पारस्पिरिक निधियों, आदि में निवेश के लिए व्यक्तियों तथा कंपनियों को दिये गये ऋण/ अग्रिम।
- व्यक्तियों, कंपनियों तथा स्टाक ब्रोकरों को शेयरों की संपार्श्विक प्रतिभूतियों पर दिये गये ऋण/ अग्रिम।
- परिवर्तनीय तथा अपरिवर्तनीय बांडों और डिबेंचरों के संबंध में अलग- अलग आंकड़े ।
e) भाग ङघ्घ्घ्: निधियों के विदेशी संसाधन
संसाधनों के प्रयोजन/के अभिनियोजन का उल्लेख किया जाए।
5. रिपोर्ट करने के समय/की अवधि और तरीके के संबंध में 6 सितंबर 2005 के हमारे परिपत्र में अंतर्विष्ट अनुदेश अपरिवर्तित बने रहेंगे।
6. यह उल्लेखनीय है कि विवरणी प्रस्तुत न करने पर रिज़र्व बैंक दण्डात्मक कार्रवाई करेगा।
भवदीय
(बी. वी. जादव)
महाप्रबंधक