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धनशोधन निवारण(पीएमएलए) (लेन-देन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेख के रखरखाव, सूचना की प्रक्रिया, रखने का तरीका तथा प्रस्तुतीकरण का समय और बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यस्थों द्वारा उनके ग्राहकों की पहचान का सत्यापन और अभिलेख का रखरखाव) संशोधन नियमावली, 2010- बैंकों के दायित्व

भारिबैं/2010-11/183
गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं./198/03.10.042/2010-2011

26 अगस्त 2010

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ/
अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ

महोदय,

धनशोधन निवारण(पीएमएलए) (लेन-देन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेख के
रखरखाव, सूचना की प्रक्रिया, रखने का तरीका तथा प्रस्तुतीकरण का समय और
बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यस्थों द्वारा उनके ग्राहकों की पहचान
का सत्यापन और अभिलेख का रखरखाव) संशोधन नियमावली, 2010- बैंकों के दायित्व

भारत सरकार ने 16 जून 2010 की अधिसूचना सं. 10/2010/ई.एस./एफ. नं. 6/8/2009-ईएस के द्वारा धनशोधन निवारण (लेन-देन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेख के रखरखाव, सूचना की प्रक्रिया, रखने का तरीका तथा प्रस्तुतीकरण का समय और बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यस्थों द्वारा उनके ग्राहकों की पहचान का सत्यापन और अभिलेख का रखरखाव) नियमावली, 2005 को संशोधित किया है। अधिसूचना की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है, उसका अध्ययन किया जाए, संशोधनों को स्पष्ट रूप से नोट किया जाए और आपके संगठन/आपकी संस्था के सभी लोगों के ध्यान में लाया जाए।

2. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे पीएमएलए नियमावली के संशोधित उपबंधों का कड़ायी से अनुसरण करें और उनका सावधानी पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवन्निष्ठ

(उमा सुब्रमणियम)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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