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सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकारण निदेश 1998- योग्य  क्रेडिट रेटिंग ऎजेंसिंया – ब्रिक्वर्क रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिक्वर्क) द्वारा सावधी जमा राशियों का रेटिंग

भारिबैं/2011-12/555
गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि. सं:272/03.10.01/2011-12

11 मई 2012

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
(अवशिष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
तथा विविध गैर बैंकिंग कंपनियों को छोडकर)

महोदय,

सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकारण निदेश 1998- योग्य  क्रेडिट रेटिंग ऎजेंसिंया – ब्रिक्वर्क रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिक्वर्क) द्वारा सावधी जमा राशियों का रेटिंग

कृपया गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकरण  निदेश, 1998 पर 1 जुलाई 2011 का मास्टर परिपत्र संख्या गैबैंपवि (नीप्र) कंपरि सं: 223/03.02.001/2011-12 का संदर्भ लें।

2. मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 4, उप पैराग्राफ (1) में अनुमोदित साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसियों का नाम तथा इन चार क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का न्यूनतम निवेश श्रेणी साख निर्धारण दिया गया है।

3. अब यह निर्णय लिया गया है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए सावधी जमाराशि के संबंध में रेटिंग के उद्देश्य से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ब्रिक्वर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिक्वर्क) के रेटिंग का उपयोग भी कर सकती है।  

4. इस संबंध में जारी 11 मई 2012 का अधिसूचना गैबैंपवि.नीप्र.सं: 243/मुमप्र(यूएस)-2012 गहन अनुपालन हेतु संलग्न है।

भवदीया,

(उमा सुब्रमणियम)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न: यथोपरि।


भारतीय रिज़र्व बैंक
गैरबैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
केंद्रीय कार्यालय
सेंटर I, विश्व व्यापार केंद्र
कफ परेड, कोलाबा
मुंबई – 400 005

अधिसूचना सं. गैबैंपवि(नी.प्र)243 / मुमप्र (यूएस)-2012

11 मई  2012

भारतीय रिजर्व बैंक , जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन से गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियां  स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनियां विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिजर्व बैंक) निदेश 2007 को संशोधित करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 (1934 का 2) की धारा 45 ट और 45 ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध  में प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए  उक्त  निदेश में विनिर्दिष्ट 31 जनवरी 1998 का आधिसूचना डीएफसी.118/डीजी(एसपीटी) -98 को तत्काल प्रभाव से निम्नवत संशोधित करने का निदेश देता है यथा-

पैराग्राफ -4 में संशोधन

पैराग्राफ 4, उप पैराग्राफ (1) खण्ड (ii) के टेबल में , मद (घ) के बाद एजेंसी के नाम में ब्रिक्वर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिक्वर्क) जोडा जाए तथा न्यूनतम निवेश ग्रेड निर्धारण में बीडब्ल्यू आर एफ ए जोडा जाए।

(उमा सुब्रमणियम)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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