धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)-मानक - आरबीआई - Reserve Bank of India
धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)-मानक
भारिबैं/2012-13/210 17 सितम्बर 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)-मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर 4 अप्रैल 2012 का परिपत्र गैबैंपवि (नीप्र)कंपरि. सं: 270/03.10.42/2011-12 का संदर्भ लें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 22 जून 2012 को एक और वक्तव्य जारी किया है (प्रतिलिपि संलग्न) । उक्त विवरण/ दस्तावेज निम्नलिखित यूआरएल से भी प्राप्त किया जा सकता है। http://www.fatf-gafi.org/documents/repository/fatfpublicstatement-22june2012.html तथा 3. सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें। 4. तथापि, इससे वित्तीय संस्थाओं को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। भवदीया, (चंदना दासगुप्ता) संलग्न : यथोपरि। |