यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999) /1989 (2011) समित की ’अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची - आरबीआई - Reserve Bank of India
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999) /1989 (2011) समित की ’अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची
भारिबैं/2012-13/482 2 मई 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां / महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999) /1989 (2011) समित की ’अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर 28 दिसम्बर 2012 का हमारा परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं:318/03.10.42/2012-13 का अवलोकन करें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989 समिति के अध्यक्ष के द्वारा 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' में किये गये परिवर्तनों के संबंध में 15 जनवरी, 5,11,22,25 फरवरी तथा 12,14,18,19,20 तथा 25 मार्च 2013 को नोट जारी किया गया था (प्रतिलिपि संलग्न), जिसमें अल कायदा से संबंधित व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची है। इसी क्रम में दिनांक 8 अप्रैल, 2013 के नोट वरबेल एससीए 2/13 (13) के साथ प्राप्त अल-कायदा से संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं से संबंधित समेकित सूची भी संलग्न की गयी है। 2. सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों / संस्थाओं की सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में न हो। इसके अलावा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सभी मौजूदा खातों की जाँच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका किसी खाते से संबंध नहीं है। 3. उक्त सूची का पूर्ण विवरण संयुक्त राष्ट्र संघ के वेबसाइट - http://www.un.org/sc/committees/1267/pressreleases.shtml भवदीया, (सिंधु पंचोली) |