तालिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आंतकवादी व्यक्तियों / संगठनों की सूची - आरबीआई - Reserve Bank of India
तालिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आंतकवादी व्यक्तियों / संगठनों की सूची
भारिबैं/2011-12/118 22 जुलाई 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी महोदय, तालिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आंतकवादी व्यक्तियों / संगठनों की सूची संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति के अध्यक्ष ने 4 मई 2011, 11 मई 2011, 16 मई 2011 तथा 27 मई 2011 को अल- कायदा तथा तालिबान से संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की समेकित सूची (प्रतिलिपि संलग्न) में किये गये परिवर्तन संबंधी सूची जारी किया है.सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को सूचित किया जाता है कि व्यक्तियों / संस्थाओं की समेकित सूची का अद्यतन करें. नया खाता खोलने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित ग्राहक/कों का/के नाम सूची में नहीं है. इसके अतिरिक्त गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां तथा अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति का कोई खाता नहीं रखा जा रहा है अथवा किसी खाते से सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं हैं. समेकित सूचियों का संपूर्ण ब्योरा संयुक्त राष्ट्र संघ के बेवसाइट भवदीया, (ए.मंगलागिरि) संलग्न: यथोपरि. |