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फिन – नेट (एफआईएन-एनईटी) गेटवे रिपोर्टिंगपर ‘टेस्ट मोड’ में रिपोर्टों को अपलोड किया जाना

भारिबैं / 2012-13/252
गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:307/03.10.42/2012-13

16 अक्तूबर 2012

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां /
अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां

महोदय ,

फिन – नेट (एफआईएन -एनईटी ) गेटवे रिपोर्टिंग पर ‘टेस्ट मोड’ में रिपोर्टों को अपलोड किया जाना

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी ) मानदण्ड - धनशोधक निवारक (एएमएल ) मानक / धनशोधन निवारण अधिनियम , 2002 - इसके अंतर्गत अधिसूचित नियमों के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का दायित्व ’-फिननेट प्रोजेक्ट के तहत रिपोर्टिंग फार्मेट पर 28 अक्तूबर 2011 के कंपनी परिपत्र सं :247 का कृपया संदर्भ लें। मौजूदा निदेश के अनुसार , वित्तीय आसूचना एकक - भारत को धनशोधन निवारण (पीएमएल ) नियमावली के नियम 3 के अंतर्गत रिपोर्टें प्रस्तुत करने के लिए प्रोजेक्ट फिन -नेट के अंतर्गत एकल एक्सएमएल रिपोर्टिंग की शुरूआत करने के बारे में कहा गया था। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अनुरोध किया गया था कि वे वित्तीय आसूचना एकक –भारत द्वारा सूचित किए जाने पर फार्मेट को लागू करने के लिए क्षमता विकसित करें और तैयार रहें।

2. वित्तीय आसूचना एकक –भारत ने अब अपने 28 अगस्त 2012 के पत्र एफ सं : 9-29/2011 एफआईयू -आईएनडी द्वारा सूचित किया है कि सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को इलेक्ट्रानिक पद्धति से अपलोड करने की अपनी क्षमता की परख करने के लिए 31 अगस्त 2012 से फिन –नेट गेटवे पर “टेस्ट मोड” में रिपोर्ट प्रस्तुत करना आरंभ करना चाहिए। वित्तीय आसूचना एकक - भारत द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को परियोजना के “गो –लाइव” होने के बारे में सूचित करने तक “टेस्ट मोड” में इस प्रकार प्रस्तुति जारी रहेगी । गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से यह भी अपेक्षित है कि वे अगली सूचना प्राप्त होने तक वर्तमान अपेक्षा के अनुसार सीडी में मौजूदा रिपोर्टें प्रस्तुत करना जारी रखें।

3. सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे वित्तीय आसूचना एकक –भारत की अपेक्षा के अनुसार कार्रवाई करें।

भवदीया,

(सी .आर .संयुक्ता)
मुख्य महाप्रबंधक

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