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चेक फॉर्मों में सुरक्षा संबंधी विशेषताओं का मानकीकरण और उनकी वृद्धि- सीटीएस 2010 मानक का कार्यान्वयन

भारिबैं/2012-13/345
गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.सं: 316/03.10.001/2012-13

20 दिसम्बर 2012

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

महोदय,

चेक फॉर्मों में सुरक्षा संबंधी विशेषताओं का मानकीकरण और उनकी वृद्धि- सीटीएस 2010 मानक का कार्यान्वयन

कृपया 6 नवम्बर 2012 का हमारा परिपत्र सं: गैबैंपवि.नीप्र/कंपरि.सं: 308/03.10.001/2012-13 का संदर्भ ले जिसमें सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था कि 31 दिसम्बर 2012 तक अपने ग्राहकों से भविष्य के ईएमआई की चुकौती के लिए प्राप्त सभी गैर सीटीएस 2010 मानक वाले चेको की प्रतिस्थापना सुनिश्चित करें।

2. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से गैर सीटीएस – 2010 मानक चेक / उत्तर दिनांकिंत ईएमआई चेको का आहरण तथा सीटीएस 2010 मानक अनुवर्तन करने वाले चेकों में प्रतिस्थापना करने के लिए समय सीमा 31 दिसम्बर 2012 के बाद तक विस्तारित करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त है।

3. इस अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया कि गैर सीटीएस 2010 मानक चेको का आहरण तथा सीटीएस -2010 मानक का अनुवर्तन करने वाले चेकों से प्रतिस्थापना सुनिश्चित करने हेतु 31 मार्च 2013 तक समय सीमा का विस्तार किया जाए। तथापि यह नोट किया जाए कि अवशिष्ट गैर सीटीएस-2010 मानक का अनुवर्तन करने वाले चेक जो कि विस्तारित सीमा के बाद समाशोधन प्रणाली में प्रस्तुत किए जाते है, उन्हें स्वीकार किया जाएगा किंतु उनको समाशोधित कम निरंतर अंतराल में किया जाएगा।

4. उक्त नियम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम2) की धारा 45 ञक तथा 45ट के तहत जारी किया गया है।

5. कृपया इसकी पावती दे तथा उक्त विस्तारित लक्ष्य तारीख के भीतर गैर सीटीएस 2010 मानक का अनुवर्तन करने वालो चेको के आहरण/ प्रतिस्थापना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(सी.आर.संयुक्ता)
मुख्य महाप्रबंधक

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