बैंक शाखाओं/एटीएम को विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों की पहुंच के अनुरूप बनाने की आवश्यकता - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंक शाखाओं/एटीएम को विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों की पहुंच के अनुरूप बनाने की आवश्यकता
आरबीआइ/2008-09/431 |
13 अप्रैल, 2009 |
23 चैत्र, 1931 (शक) |
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक |
महोदय |
बैंक शाखाओं/एटीएम को विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों की पहुंच के अनुरूप बनाने की आवश्यकता |
हमें भारत सरकार सहित अन्य लोगों से इस संबंध में अनेक सुझाव प्राप्त हो रहे हैं कि बैंक शाखाओं और एटीएम में व्हील चेयर का उपयोग करनेवालों के लिए रैम्प की व्यवस्था करके तथा मशीन की ऊंचाई को व्हील चेयर की ऊंचाई के समान बनाकर विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों की पहुंच के लिए उन्हें सुगम बनाया जाए । इसके अलावा हमें इस संबंध में भी सुझाव प्राप्त हो रहे हैं कि दृष्टि संबंधी अशक्तता से पीड़ित व्यक्तियों की सुविधा के लिए स्पीकिंग सॉप्टवेयर और ब्रेल के अक्षरों वाले की-पैड की व्यवस्था की जाए । |
भवदीय |
(प्रशांत सरन) |
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक |