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79080653

बैंक शाखाओं/एटीएम को विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों की पहुंच के अनुरूप बनाने की आवश्यकता

आरबीआइ/2008-09/431
बैंपविवि.सं. एलईजी. बीसी .123 /09.07.005/2008-09

13 अप्रैल, 2009

23 चैत्र, 1931 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

बैंक शाखाओं/एटीएम को विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों की पहुंच के अनुरूप बनाने की आवश्यकता

हमें भारत सरकार सहित अन्य लोगों से इस संबंध में अनेक सुझाव प्राप्त हो रहे हैं कि बैंक शाखाओं और एटीएम में व्हील चेयर का उपयोग करनेवालों के लिए रैम्प की व्यवस्था करके तथा मशीन की ऊंचाई को व्हील चेयर की ऊंचाई के समान बनाकर विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों की पहुंच के लिए उन्हें सुगम बनाया जाए । इसके अलावा हमें इस संबंध में भी सुझाव प्राप्त हो रहे हैं कि दृष्टि संबंधी अशक्तता से पीड़ित व्यक्तियों की सुविधा के लिए स्पीकिंग सॉप्टवेयर और ब्रेल के अक्षरों वाले की-पैड की व्यवस्था की जाए ।

2. हमने उपर्युक्त सुझावों पर विचार किया है । तदनुसार, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे सभी मौजूदा एटीएम/भावी एटीएम में रैम्प की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कदम उठायें, ताकि व्हील चेयर का उपयोग करने वाले/विकलांगताग्रस्त व्यक्ति एटीएम तक आसानी से पहुंच सकें । ऐसी व्यवस्था भी की जाए कि एटीएम की ऊंचाई व्हील चेयर के उपयोगकर्ता के लिए कोई बाधा उपस्थित न करे । बैंक शाखाओं के प्रवेश द्वार पर रैम्प की व्यवस्था करने के साथ-साथ बैंक ऐसे समुचित कदम भी उठायें ंजिससे विकलांगताग्रस्त व्यक्ति/व्हील चेयर का उपयोग करनेवाले व्यक्ति बैंक शाखाओं में बिना किसी विशेष कठिनाई के प्रवेश कर सकें और कारोबार कर सकें ।

3. इसके अलावा, बैंकों को नये एटीएम में से कम-से-कम एक तिहाई एटीएम ब्रेल की-पैड वाले टॉकिंग एटीएम के रूप में स्थापित करने चाहिए तथा अन्य बैंकों के साथ विचार-विमर्श कर उन्हें ऐसी जगह रखना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सामान्यत: हर एक इलाके में दृष्टि संबंधी अशक्तता से पीड़ित व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कम-से-कम एक ब्रेल की-पैड वाला टॉकिंग एटीएम उपलब्ध हो । बैंकों को अपने दृष्टि संबंधी अशक्तता से पीड़ित ग्राहकों को ऐसे टॉकिंग एटीएम के स्थान के संबंध में सूचित करना चाहिए ।

 
भवदीय
 

(प्रशांत सरन)

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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