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विकलांग व्‍यक्तियों की बैंक की शाखाओं/एटीएम तक पहुंच सुगम बनाने की आवश्‍यकता

आरबीआई/2013-14/598
बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 113/09.07.005/2013-14

21 मई 2014

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय/महोदया

विकलांग व्‍यक्तियों की बैंक की शाखाओं/एटीएम
तक पहुंच सुगम बनाने की आवश्‍यकता

कृपया उपर्युक्‍त विषय पर 13 अप्रैल 2009 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी.123/09.07.005/2008-09 देखें, जिसमें बैंकों को अन्‍य बातों के साथ-साथ यह सूचित किया गया था कि वे सभी विद्यमान और भविष्य में खुलने वाले एटीएम में चल सीढ़ी (रैम्‍प) उपलब्‍ध कराएं तथा नए स्‍थापित एटीएम में से कम से कम एक तिहाई को ब्रेल की-पैड सहित बोलने वाले एटीएम बनाएं।

2. विकलांग व्‍यक्तियों को रोजमर्रा के बैंकिंग लेनदेन करने के लिए बैंक की शाखाओं और एटीएम तक पहुंचने में आसानी के संबंध में हमें जनता से, भारत सरकार और अन्य के माध्‍यम से अनेक सुझाव मिलते रहे हैं। हमने ऐसे सुझावों की जांच की है। जैसाकि उक्‍त परिपत्र में सूचित किया गया है, बैंकों को सभी विद्यमान एटीएम/भविष्य में खुलने वाले एटीएम में रैम्‍प उपलब्‍ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे ताकि व्‍हीलचेयर का प्रयोग करने वाले/विकलांग व्‍यक्ति उन तक आसानी से पहुंच सकें। ये व्‍यवस्‍थाएं करते समय यह सावधानी भी बरती जानी चाहिए कि एटीएम की ऊंचाई के कारण व्‍हीलचेयर का प्रयोग करने वालों को उसके प्रयोग में कठिनाई न हो। तथापि, ऐसे मामलों में, जहां जमीन में स्‍थायी रूप से स्थापित या अन्‍य प्रकार के रैम्‍प की सुविधा उपलब्‍ध कराना अव्‍यावहारिक हो, वहां इस अपेक्षा को छोड़ा जा सकता है, तथापि संबंधित शाखाओं या एटीएम में इसके कारणों को अभिलिखित एवं प्रदर्शित किया जाए।

3. बैंकों को बैंक शाखाओं के प्रवेश द्वार पर रैम्‍प उपलब्‍ध कराने सहित, जहां संभव हो, उचित कदम भी उठाने चाहिए ताकि विकलांग व्यक्ति/व्‍हीलचेयर का उपयोग करने वाले व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के बैंक की शाखाओं में प्रवेश करके अपना कार्य कर सकें। बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे आवधिक रूप से अपने संबंधित बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति को इस संबंध में की गई प्रगति की रिपोर्ट करें तथा इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

4. इसके अतिरिक्‍त, हमारे ध्‍यान में यह आया है कि हमारे उपर्युक्‍त परिपत्र में सूचित किए गए अनुसार कुछ बैंकों ने नए स्‍थापित एटीएम में से कम से कम एक तिहाई को ब्रेल कीपैड युक्‍त बोलने वाले एटीएम नहीं बनाया है। अतएव, यह दोहराया जाता है कि बैंकों को 01 जुलाई 2014 से लगाए जाने वाले सभी नए एटीएम को ब्रेल कीपैड युक्‍त बोलने वाले एटीएम बनाना होगा। बैंकों को सभी विद्यमान एटीएम को ब्रेल कीपैड युक्‍त बोलने वाले एटीएम में बदलने के लिए एक कार्य योजना बनानी चाहिए तथा उक्‍त बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति द्वारा उसकी समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।

5. उक्‍त के अतिरिक्‍त, कम दृष्टि वाले लोगों द्वारा प्रयोग के लिए बैंक की सभी शाखाओं में आवर्धक लेंस (मैग्निफाइंग ग्‍लासेस) भी उपलब्‍ध कराए जाने चाहिए, ताकि जहां भी जरूरत हो, वे आसानी से अपना बैंकिंग कारोबार कर सकें। शाखाओं में विकलांग व्‍यक्तियों के लिए मैग्निफाइंग ग्‍लासेस और अन्‍य उपलब्‍ध सुविधाओं के बारे में एक नोटिस मुख्‍य स्‍थान पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

भवदीय,

(राजेश वर्मा)
मुख्यमहाप्रबंधक

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