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एन ई एफ टी - ग्राहक सहूलियत केंद्रों का संपर्क विवरण

आर बी आई/2009-10/216
भु.नि.प्र.वि.( कें.का. ईपीपीडी) सं.893 /04.03.002/2009-10

नवंबर 11, 2009

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक /मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एन ई एफ टी के सहभागी सभी बैंक)

महोदय/महोदया,

एन ई एफ टी - ग्राहक सहूलियत केंद्रों का संपर्क विवरण

आपको ज्ञात ही है कि एन ई एफ टी संव्यवहारों में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है और प्रतिमाह औसत 50 लाख से अधिक संव्यवहार होते हैं। वर्तमान में सारे देश में फैले 91 सदस्य बैंकों की 60,000 से अधिक शाखाएं एन ई एफ टी में सहभागी हैं।

2. एन ई एफ टी प्रक्रियागत दिशानिदेशों के पैरा 6.24 के अनुसार एन ई एफ टी सदस्य बैंकों को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों को शीघ्र निपटाने हेतु के ग्राहक केद्र को ग्राहक सहूलियत केद्र(सी एफ सी) स्थापित करना आवश्यक है। एन ई एफ टी का प्रसार और इसमें समुचित वृद्धि होने से सदस्य बैंकों के सी एफसी की निदेशिका संकलित करने की जरूरत महसूस की गई जिससे एन ई एफ टी संबंधित मसलों को सुलझाने के लिए सीधे ही सी एफ सी से संपर्क किया जा सके ।

3. हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि निदेशिका को संकलित किया जा चुका है एवं आम आदमी की जानकारी और इसके विस्तृत प्रसार हेतु इसे रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर रखा गया है। इस निदेशिका को
http:®®edwww.rbi.org.in -> For Bankers -> NEFT-> Customer Facilitation Centres लिंक से डाउनलोड अथवा http://www.rbi.org.in/Scripts/bsviewcontent.aspx?Id=2070. यू आर एल को सीधे ही लिखकर प्राप्त किया जा सकता है। इस निदेशिका को एन ई एफ टी के सहभागी सदस्य बैंकों के लिए एन सी सी नारीमन प्वाइंट के वेब सर्वर में भी डाला गया है।

4. यह सूचित किया जाता है कि वृहद पहुँच तथा विस्तृत प्रसार हेतु इस निदेशिका को अपने बैंक की वेबसाइट पर भी रखें । कृपया यह भी नोट करें कि इसे अद्यतन और सुसंगत बनाए रखने हेतु एन सी सी नारीमन प्वाइंट के NEFT Help Desk को आपके बैंक द्वारा सी एफ सी के गठन/ संपर्क विवरण इत्यादि में किये गये परिवर्तनों से समय रहते ही अवगत कराएं।

5. कृपया प्राप्ति-सूचना दें और अनुपालन की स्थिति से भी अवगत कराएं।

भवदीय,

(जी. पद्मनाभन )
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक: यथोक्त

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