पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – नया पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (एनसीएएफ) – पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां – एसएमई रेटिंग एजेंसी आफ इंडिया लिमिटेड (एसएमईआररए) - आरबीआई - Reserve Bank of India
पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – नया पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (एनसीएएफ) – पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां – एसएमई रेटिंग एजेंसी आफ इंडिया लिमिटेड (एसएमईआररए)
आरबीआई/2012-13/205 13 सितंबर 2012 अध्यक्ष/मुख्य प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश– कृपया 'पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश– नया पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (एनसीएएफ)' पर दिनांक 02 जुलाई 2012 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 16/ 21.06.001/2012-13 देखें । 2. उक्त परिपत्र के पैरा 6 के अनुसार, पांच देशी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां अर्थात् केयर (सीएआरई), क्रिसिल (सीआरआईएसआईएल), फिच (एफआईटीसीएच) इंडिया, इकरा (आईसीआरए) तथा ब्रिकवर्क को पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए बैंक के दावों को जोखिम भारित करने हेतु मान्यता प्रदान की गई है । इन देशी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा जारी की गई दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक रेटिंग का बासल । फ्रेमवर्क के अंतर्गत मानकीकृत विधि के अनुसार लागू उचित जोखिम भारों के अनुसार निर्धारण किया गया है । 3. अब यह निर्णय लिया गया है कि बैंक मौजूदा पांच देशी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के अतिरिक्त एसएमई रेटिंग एजेंसी आफ इंडिया लिमिटेड (एसएमईआरए) की रेटिंग का प्रयोग भी पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से अपने दावों को जोखिम भारित करने के लिए कर सकते हैं । एसएमईआरए द्वारा प्रदत्त दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक रेटिंगों के लिए रेटिंग-जोखिम भार का निर्धारण वही होगा जो अन्य रेटिंग एजेंसियों के मामले में होता है । भवदीय (दीपक सिंघल) |