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'प्रतिभूति लेनदेन कर' के लेखांकन के लिए नवीन प्रमुख शीर्ष

आरबीआई/2004/281
डीजीबीए.जीएडी.संख्या एच-1793-1826/42.01.001/2004-05

20 नवम्बर 2004

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी एजेंसी बैंक
(सूची के अनुसार)

महोदय,

'प्रतिभूति लेनदेन कर' के लेखांकन के लिए नवीन प्रमुख शीर्ष

हमें प्रधान मुख्य महालेखा नियंत्रक कार्यालय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा सूचित किया गया है कि वित्त अधिनियम 2004-05 के अध्याय VII के अनुसार, प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज प्रत्येक व्यक्ति जो खरीदार या विक्रेता है तथा जो उस स्टॉक एक्सचेंज में निर्धारित दरों पर कर योग्य प्रतिभूति लेनदेन करता है, से प्रतिभूति लेनदेन कर एकत्र करेगा,। इस प्रकार एकत्र किए गए कर का भुगतान प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा उक्त कैलेंडर माह के तुरंत बाद महीने की सातवीं तारीख तक केंद्र सरकार के क्रेडिट में किया जाएगा। यह शुल्क एक अक्तूबर 2004 से लागू हुआ था।

2. 'प्रतिभूति लेनदेन कर' के लेखांकन और रिकॉर्डिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए, लेखा के प्रमुख शीर्ष और लघु शीर्ष को निम्नलिखित कोड आवंटित किए जाते हैं:

(ए) प्रमुख शीर्ष - 0025 – प्रतिभूति लेनदेन कर

(बी) लघु शीर्ष - 101 - प्रतिभूति लेन-देन कर के अंतर्गत संग्रहण*

102 - दंड

103 - ब्याज

* लघु शीर्ष के उप-प्रमुख होंगे (i) कर संग्रह और (ii) कटौती- रिफंड।

3. हमें प्रसन्नता होगी यदि आप कृपया अपनी सभी अधिकृत शाखाओं को तुरंत उपयुक्त निर्देश जारी करें, ताकि वे उचित लेखा शीर्ष के तहत संग्रह के लिए लेखा रख सके।

भवदीय

ह/-
(एम.टी. वर्गीज)
महाप्रबंधक

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