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सिक्कों को स्वीकार नहीं करना

आरबीआई/2004-05/315
डीसीएम (आयो) सं.जी-31/10.03.00/2004-05

27 दिसंबर 2004

सूची के अनुसार मुद्रा तिजोरी रखने वाले बैंक।

महोदया / प्रिय महोदय,

सिक्कों को स्वीकार नहीं करना

कृपया बैंक शाखाओं द्वारा सिक्कों को स्वीकार नहीं करने के संबंध में दिनांक 5 अप्रैल 2004 के हमारे पत्र डीसीएम (आरएमएमटी) सं.1181/11.37.01/2003-04 के माध्यम से आपको दिए गए निर्देशों/अनुदेशों का संदर्भ लें। 22 नवंबर, 2004 को रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज, चेन्नई में आयोजित निर्गम कार्यालयों के क्षेत्रीय प्रमुखों और मुद्रा तिजोरी रखने वाले बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के सम्मेलन में अन्य मुद्दों के साथ-साथ वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं द्वारा सिक्कों को स्वीकार न करने के कारण आम जनता को हो रही कठिनाइयों पर विचार-विमर्श किया गया।

2. जैसा कि हमें अभी भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बैंक शाखाओं द्वारा सिक्कों को स्वीकार नहीं करने के बारे में शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं, हम आपको एक बार पुन: सूचित करते हैं कि आप अपनी सभी शाखाओं को तुरंत निर्देश दें कि वे अपने काउंटरों पर विनिमय के लिए या खातों में जमा करने के लिए प्रस्तुत किए गए सभी मूल्यवर्ग के सिक्कों को स्वीकार करें। हमें अपेक्षा करते हैं कि आम जनता की जानकारी के लिए शाखा परिसर के अंदर और बाहर सिक्कों की स्वीकृति और विनिमय सुविधा की उपलब्धता के बारे में जनता को सूचित करने वाला एक नोटिस उपयुक्त रूप से प्रदर्शित किया गया है।

3. काउंटरों पर प्राप्त सिक्कों को संभालने की सुविधा के लिए, आप विशेष रूप से बड़े संगठनों/मंदिर कस्बों/शाखा परिसरों में सॉर्टिंग मशीनों की स्थापना पर विचार कर सकते हैं। जैसा कि पहले भी सूचित किया गया था कि 5 पैसे, 10 पैसे और 20 पैसे के एल्यूमीनियम सिक्के, 10 पैसे के एल्यूमीनियम कांस्य के सिक्के, 10 पैसे के स्टेनलेस स्टील के सिक्के और 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के कुप्रोनिकेल के सिक्के मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार मुंबई/कोलकाता/हैदराबाद स्थित भारत सरकार की टकसाल को पूर्व सूचना के साथ विप्रेषित किए जा सकते हैं। 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के स्टेनलेस स्टील के सिक्कों और रु.1 रुपये, रु.2 और रु.5 मूल्यवर्ग के कुप्रोनिकल के सिक्कों को पुन: संचलित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तथापि, इन सिक्कों की मांग कम होने की स्थिति में, सिक्कों के विप्रेषण के लिए सर्किल के निर्गम विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

4. आपसे पुन: अनुरोध है कि आप अपनी सभी बैंक शाखाओं को बिना किसी प्रतिबंध के आम जनता से सिक्के स्वीकार करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें ताकि आम जनता को होने वाली किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके।

5. कृपया प्राप्ति सूचना दें और मामले में की गई कार्रवाई से हमें अवगत कराएं।

भवदीय

(यू.एस. पालीवाल)
मुख्य महाप्रबंधक


उन बैंकों की सूची जिन्हें दिनांक 27 दिसंबर 2004 का पत्र डीसीएम(आयो) सं.जी-31/10.03.00/2004-05 संबोधित किया गया है।

क्र. सं. बैंकों का नाम क्र. सं. बैंकों का नाम
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक निजी क्षेत्र तथा अन्य
1 इलाहाबाद बैंक 1 बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड
2 बैंक ऑफ बड़ौदा 2 दी बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड
3 बैंक ऑफ महाराष्ट्र 3 कैथलिक सीरियन बैंक लिमिटेड
4 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 4 दी धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड
5 देना बैंक 5 दी फेडरल बैंक लिमिटेड
6 इंडियन बैंक 6 एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
7 पंजाब &सिंध बैंक 7 आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
8 भारतीय स्टेट बैंक 8 आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
9 आंध्रा बैंक 9 दी जम्मू & कश्मीर बैंक लिमिटेड
10 केनरा बैंक 10 दी कर्नाटका बैंक लिमिटेड
11 बैंक ऑफ इंडिया 11 दी करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
12 कॉर्पोरेशन बैंक 12 दी लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड
13 इंडियन ओवरसीज बैंक 13 दी साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड
14 ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 14 तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड
15 पंजाब नेशनल बैंक 15 यूटीआई बैंक लिमिटेड
16 सिंडिकेट बैंक 16 दी आईएनजी वैश्य बैंक लिमिटेड
17 यूको बैंक 17 स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
18 यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 18 राजस्थान को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड
19 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया    
20 विजया बैंक    
21 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर & जयपुर    
22 स्टेट बैंक ऑफ पटियाला    
23 स्टेट बैंक ऑफ इंदौर    
24 स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर    
25 स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद    
26 स्टेट बैंक ऑफ मैसूर    
27 स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र    

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