बैंक शाखाओं द्वारा अनुषंगी लाभ कर की गैर-स्वीकृति - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंक शाखाओं द्वारा अनुषंगी लाभ कर की गैर-स्वीकृति
आरबीआई/2005-06/62 14 जुलाई 2005 अध्यक्ष / अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक महोदय, बैंक शाखाओं द्वारा अनुषंगी लाभ कर की गैर-स्वीकृति कृपया वित्त अधिनियम 2005 - प्रमुख शीर्ष और चालान-ओएलटीएएस में परिवर्तन के संबंध में हमारे परिपत्र आरबीआई/2005/42, डीजीबीए.जीएडी.संख्या एच76/42.01.001/2005-06 दिनांकित 4 जुलाई 2005 के पैरा दो का संदर्भ ग्रहण करें। 2. सीबीडीटी ने हमें यह सूचित किया है कि अधिकृत बैंकों की कुछ शाखाएं अनुषंगी लाभ कर के भुगतान को स्वीकार नहीं कर रही हैं क्योंकि बैंकों के सॉफ्टवेयर को संशोधित नहीं किया गया है। हम आपको सलाह देते हैं कि इस मामले पर तुरंत कारवाई करें और यह सुनिश्चित करें कि आपकी सभी अधिकृत शाखाएं ग्राहकों से उपरोक्त कर को बिना चूके स्वीकार करें। सादर (एम.टी. वर्गीज) |