बैंक शाखाओं द्वारा अनुषंगी लाभ कर को स्वीकार न करना- शुद्धिपत्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
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18 जुलाई 2005 को प्रकाशित
बैंक शाखाओं द्वारा अनुषंगी लाभ कर को स्वीकार न करना- शुद्धिपत्र
आरबीआई/2005/67 18 जुलाई 2005 अध्यक्ष / अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक महोदय, बैंक शाखाओं द्वारा अनुषंगी लाभ कर को स्वीकार न करना- शुद्धिपत्र कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 14 जुलाई 2005 के हमारे परिपत्र आरबीआई/2005/62 (डीजीबीए.जीएडी.संख्या एच-230/42.01.034/2005-06) का संदर्भ ग्रहण करें। 2. उपर्युक्त परिपत्र की पहली पंक्ति में आरबीआई/2005/42, डीजीबीए.जीएडी.संख्या.एच-76/42.01.001/2005-06 के रूप में उद्धृत परिपत्र संख्या को कृपया 'आरबीआई/2005/39 (डीजीबीए.जीएडी.एच 42/42.01.034/2005-06)' के रूप में पढ़ा जाए। 3. हमें त्रुटि पर खेद है। सादर ह/- (एम.टी. वर्गीज) |
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