गैर-परिचालनात्मक वित्तीय धारिता कंपनी (एनओएफ़एचसी) – पूंजी पर्याप्तता मानदंड को लागू करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
गैर-परिचालनात्मक वित्तीय धारिता कंपनी (एनओएफ़एचसी) – पूंजी पर्याप्तता मानदंड को लागू करना
आरबीआई/2015-16/238 19 नवंबर 2015 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय, गैर-परिचालनात्मक वित्तीय धारिता कंपनी (एनओएफ़एचसी) – पूंजी पर्याप्तता मानदंड को लागू करना कृपया निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में 22 फरवरी 2013 को जारी दिशानिर्देश देखें। दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पात्र संस्थाओं/समूहों द्वारा निजी क्षेत्र में बैंकिंग और अन्य अनुमेय वित्तीय क्रियाकलापों के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली गैर-परिचालनात्मक वित्तीय धारिता कंपनी स्थापित किया जाना अपेक्षित है। साथ ही, दिशानिर्देशों के पैरा 2 (एच) के अनुसार एनओएफ़एचसी पर समेकित रूप से पूंजी पर्याप्तता मानदंड लागू किए जाएंगे जैसे कि विद्यमान बैंकिंग समूहों पर लागू है। 2. इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि समेकित (समूह) स्तर पूंजी पर्याप्तता का तात्पर्य यह भी होगा कि बासल III पूंजी विनियमावली पर दिनांक 01 जुलाई 2014 के परिपत्र संख्या डीबीओडी.बीपी.बीसी.6/21.06.201/2014-15 के द्वारा जारी मास्टर परिपत्र के पैरा 3: पूंजी पर्याप्तता संरचना लागू करने का दायरा के साथ पठित दिनांक 25 फरवरी 2003 के परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी.72/21.04.018/2001-02 के द्वारा जारी “समेकित पर्यवेक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए अन्य मात्रात्मक उपायों और समेकित लेखांकन के लिए दिशानिर्देशों” के अनुसार समेकित पूंजी पर्याप्तता मानदंड एनओएफ़एचसी पर लागू किए जाएंगे। भवदीय, (सुदर्शन सेन) |