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अनिवासी जमा - समकित एकल विवरणी

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग
केद्रीय कार्यालय
मुंबई

ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिक्रम क्र.99

अप्रैल 30, 2003

सेवा में
विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

महोदया/महोदय,

अनिवासी जमा - समकित एकल विवरणी

प्राधिकृत व्यापारियों इस बात से अवगत हैं कि राष्ट्रीय संख्यिकीय आयोग ने अनिवासी जमा के बारे में आंकड़े इकत्रित करने के लिए कंप्यूटरीकृत समेकित एकल विवरणी (CSR), जारी करने की सिफारिश की है। सिफारिश की है। सिफारिश को कार्यान्वित करने के विचार से रिज़र्व बैंक ने, अनिवासी जमाओं के आंकड़ों की रिपोर्टिंग फ्लॉपी डिस्क द्वारा मासिक आधार पर करने के लिए जैसा कि उसमें उल्लिखित है, ‘‘NRD-CSR’’ नामक सॉफ्टवेयर पैकेज विकसित किया है।

2. अनिवासी जमाओं से संबंधित आंकड़े प्राप्त करने और उन्हें रखने वाले बैंकों से तदनुसार अपेक्षित है कि वे CSR प्ररूप में मासिक आधार पर अप्रैल 2003 से प्रारंभ करके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, अर्थात् फ्लॉपी /ईमेल द्वारा प्रस्तुत करें। इस प्रयास में बैंकों को सुविधा देने के विचार से NRD-CSR पैकेज सभी बैंकों को उनके प्रधान कार्यालयों और उनकी शाखाओं में उपयोग के लिए भेजा जा रहा है। इस अनुप्रयोग के दो भाग हैं, एक, शाखाओं के लिए और दूसरा, प्रधान कार्यालयों के लिए। बैंकें के प्रधान कार्यालय अपनी सभी शाखाओं के समेकित आंकड़े निर्धारित प्ररूप में रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करेंगे। इससे स्टैट-5, स्टैट-8 और स्टैट-9 फॉर्मों में प्रस्तुत की जाने वाली मौजूदा विवरणियां हट जाएंगी। परंतु बैंक स्टैट-5, स्टैट-8 और स्टैट-9 में प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां अगले अनुदेश्ं तक भेजना जारी रख सकते हैं।

3. सूचना प्रस्तुत करने के प्ररूप और कूट परिशिष्ट I में दिए जा रहे हैं। प्रत्येक महीने से संबंधित आंकड़े निर्धारित प्ररूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक, सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, सी/8, बांद्रा-कुर्ला संकुल, मुंबई 400 051 को संबंधित महीने से अगले महीने की 10 तारीख को या उससे पहले रिज़र्व बैंक में पहुंच जाना चाहिए।

4. पैकेज भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.tbi.org.in) पर भी उपलब्ध है।

5.प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु की जानकारी अपने सभी संबंधित ग्राहकों को दे दें।

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं।

भवदीय,

(ग्रेस कोशी)
मुख्य महाप्रबंधक

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