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नोट सॉर्टिंग मशीन: भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी मानक- कार्यान्वयन के लिए संशोधित समयसीमा

आरबीआई/2025-26/31
मुप्रवि(एनपीडी) सं. S287/ 18.00.014/ 2025-26

24 अप्रैल, 2025

अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी बैंक

महोदया/ महोदय,

नोट सॉर्टिंग मशीन: भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी मानक- कार्यान्वयन के लिए संशोधित समयसीमा

“नोट सॉर्टिंग मशीन-भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी मानक” विषय पर 30 अक्तूबर 2024 के हमारे परिपत्र मुप्रवि (एनपीडी) सं. S2193/09.45.000/2024-25 का संदर्भ लें।

2. कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों के संबंध मे बैंकों से प्राप्त प्रतिवेदनों के संज्ञान में कार्यान्वयन की समयसीमा को अगले छह महीने यानी 01 नवंबर 2025 तक बढ़ाया जा रहा है। बैंकों से यह अपेक्षित है की वे विस्तारित समयसीमा से पहले दिशानिर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करें।

3. 30 अक्तूबर, 2024 के परिपत्र के अन्य सभी प्रावधान यथावत हैं।

भवदीय

(संजीव प्रकाश)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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