अधिसूचना - आरबीआई - Reserve Bank of India
79071733
16 अक्तूबर 2008 को प्रकाशित
अधिसूचना
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16 अक्तूबर 2008
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24 आश्विन 1930 (शक) |
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अधिसूचना |
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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची से "स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र" को हटाने का निदेश देता है क्योंकि 13 अगस्त 2008 से उपर्युक्त बैंक ने बैंकिंग कारोबार करना बंद कर दिया है ।
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(आनंद सिन्हा) |
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कार्यपालक निदेशक |
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