अधिसूचना - आरबीआई - Reserve Bank of India
79079147
06 फ़रवरी 2009 को प्रकाशित
अधिसूचना
संदर्भ : बैंपविवि.सं.आइबीडी.13064/23.13.062/2008-09 |
फरवरी 6, 2009 |
अधिसूचना
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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके एतद्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से निम्नलिखित बैंक को सम्मिलित किये जाने का निदेश देता है: |
"यूबीएस एजी" |
(आनंद सिन्हा) |
कार्यपालक निदेशक |
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