30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना-"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" - आरबीआई - Reserve Bank of India
30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना-"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007"
भारिबैं /2010-11/17 1 जुलाई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने/धारण करने वाली) महोदय, 30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना-"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने आपको ज्ञात ही है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। 22 फरवरी 2007 की अधिसूचना सं.डीएनबीएस.192/डीजी(वीएल)-2007 में अंतर्विष्ट अनुदेश, जो 30 जून 2010 तक अद्यतन हैं, पुन: नीचे दिए जा रहे हैं। अद्यतन की गई अधिसूचना बैंक की वेब साइट (http://www.rbi.org.in). पर भी उपलब्ध है। भवन्निष्ठ (उमा सुब्रमणियम) |