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30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना -"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार या धारण न करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007"

भारिबैं /2010-11/18
गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.178/03.02.001/2010-11

1 जुलाई 2010

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ न स्वीकारने व धारण करने वाली) कंपनियाँ

महोदय,

30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना -"गैर बैंकिंग
वित्तीय (जमाराशि स्वीकार या धारण न करने वाली)
कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007"

आपको ज्ञात ही है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। 22 फरवरी 2007 की अधिसूचना सं.डीएनबीएस.193/डीजी(वीएल)-2007 में अंतर्विष्ट अनुदेश, जो 30 जून 2010 तक अद्यतन हैं, पुन: नीचे दिए जा रहे हैं। अद्यतन की गई अधिसूचना बैंक की वेब साइट (http://www. rbi. org.in). पर भी उपलब्ध है।

भवन्निष्ठ

(उमा सुब्रमणियम)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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