विदेशी मुद्रा प्रबंध(भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन) (संशोधन) विनियमावली, 2001 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध(भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन) (संशोधन) विनियमावली, 2001
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं.फेमा.45/2001-आरबी दिनांक: 20 सितंबर, 2001 विदेशी मुद्रा प्रबंध(भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ख) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 19/ 2000-आरबी के आंशिक संशोधन में भारतीय रिज़र्व बैंक, समय-समय पर यथा संशोधित,विदेशी मुद्रा प्रबंध(भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन)विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्, 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध(भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन) (संशोधन)विनियमावली, 2001 कहा जायेगा । (ii) ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। 2. विनियमावली में संशोधन विदेशी मुद्रा प्रबंध(भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन)विनियमावली, 2000 में अनुसूची 2 के पैरा (1) के उप- पैरा (4) में परंतुक के लिए निम्नलिखित परंतुक अंत: स्थापित किया जाएगा,अर्थात्, " बशर्ते इस पैराग्राफ में दी गई 24 प्रतिशत की सीमा को भारतीय कंपनी उसके निदेशक मंडल द्वारा संकल्प पारित करके और उस संकल्प के संबंध में कंपनी की आम सभा द्वारा विशेष संकल्प पारित करके सेक्टोरल कैप/सांविधिक सीमा तक, यथा प्रयोज्य, बढ़ा सकते हैं।" (कि.ज. उदेशी) |