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असेट प्रकाशक

79051983

अधिसूचना सं. फेमा.50/2002-आरबी

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभााग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001.

अधिसूचना सं. फेमा.50/2002-आरबी

दिनांक: 20 फरवरी , 2002

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उपधारा (2) के खंड (ज)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 24/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भाारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में किसी फर्म या स्वामित्व प्रतिष्ठान में निवेश) विनियमावली, 2000, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्,

(1) (क) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में किसी फर्म या स्वामित्व प्रतिष्ठान में निवेश) विनियमावली, 2002 कहलाएगी।

(ख) ये संशोधन सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में किसी फर्म या स्वामित्व प्रतिष्ठान में निवेश) विनियमावली, 2000 में,विनियम 4 के परंतुक में खण्ड (घ)के बाद निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए:
"(ड़) फर्म या स्वामित्व प्रतिष्ठान प्रिंमीडिया में लगा हुआ नहीं है ।"

(कि.ज.उदेशी)
कार्यपालक निदेशक

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