भारत सरकार का कार्यालयीन गज़ट - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत सरकार का कार्यालयीन गज़ट
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं. फेमा.123/2004-आरबी दिनांक : 09 सितंबर,2004 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 47 की उपधारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग के नाम को "विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग" से "विदेशी मुद्रा विभाग" में परिवर्तित करने के लिए रिज़र्व बैंक एतद्वारा अधिसूचित करता है कि 31जनवरी, 2004 से रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित विनियमों में दर्शाये जानेवाले शब्दों "विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग" और "वि.मु.नि.वि." को क्रमश: "विदेशी मुद्रा विभाग" और "वि.मु.वि." के रूप में पढ़ा जाएगा। श्यामला गोपीनाथ |