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विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना)(संशोधन) विनियमावली, 2002

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001.

अधिसूचना सं.फेमा.60/2002-आरबी

दिनांक: 29 अप्रैल,2002

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना)
 (संशोधन) विनियमावली, 2002

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 6 की उपधारा (3) का खंड (डी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.पेमा 3/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा का उधार लेना अथवा देना) विनियमावली,2000 में,समय समय पर यथासंशोधित, विनियम निम्नलिखित संशोधन किया है, अर्थात्

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना) (संशोधन) विनियमावली, 2002 कहा जायेगा ।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन पर लागू होंगे ।

विनियमावली में संशोधन

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना) विनियमावली, 2000 के विनियम 4 में खंड (1) में उप-विनियम (2) में , " पंद्रह प्रतिशत " के शब्दों को , " पच्चीस प्रतिशत " शब्दों से प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(कि.ज.उदेशी)
कार्यपालक निदेशक

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