RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79052365

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना)(संशोधन) विनियमावली, 2002

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001.

अधिसूचना सं.फेमा.60/2002-आरबी

दिनांक: 29 अप्रैल,2002

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना)
 (संशोधन) विनियमावली, 2002

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 6 की उपधारा (3) का खंड (डी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.पेमा 3/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा का उधार लेना अथवा देना) विनियमावली,2000 में,समय समय पर यथासंशोधित, विनियम निम्नलिखित संशोधन किया है, अर्थात्

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना) (संशोधन) विनियमावली, 2002 कहा जायेगा ।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन पर लागू होंगे ।

विनियमावली में संशोधन

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना) विनियमावली, 2000 के विनियम 4 में खंड (1) में उप-विनियम (2) में , " पंद्रह प्रतिशत " के शब्दों को , " पच्चीस प्रतिशत " शब्दों से प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(कि.ज.उदेशी)
कार्यपालक निदेशक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?